Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने अपने सिस्टम को एक नए वर्जन EPFO 3.0 में अपग्रेड किया है। इस नए अपडेट के बाद अब PF निकालना (Provident Fund Withdrawal) पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। यह सुधार लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें लंबे वेरिफिकेशन और अप्रूवल प्रोसेस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
EPFO 3.0 का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों की सुविधा बढ़ाना और पेमेंट प्रोसेस को डिजिटल व स्मार्ट बनाना।
अब PF कैसे निकलेगा – Step by Step Process
- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- “Manage” सेक्शन में जाकर KYC डिटेल्स अपडेट करें।
- फिर “Online Services” टैब में जाकर Claim (Form 31, 19, 10C) पर क्लिक करें।
- अपनी बैंक डिटेल्स और कारण चुनें, फिर सबमिट करें।
- अब EPFO 3.0 सिस्टम में ऑटो वेरिफिकेशन होगा, जिससे पेमेंट कुछ ही दिनों में सीधे बैंक खाते में आ जाएगा।
EPFO ने दावा किया है कि अब PF क्लेम सेटलमेंट 72 घंटे के भीतर पूरा हो सकता है।
EPFO 3.0 से क्या बदला
- अब Aadhaar और PAN linking ऑटो-वेरिफाई होगी।
- क्लेम रिजेक्शन रेट घटेगा।
- ऑनलाइन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
- कर्मचारियों को अब ऑफिस चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- मोबाइल से भी क्लेम ट्रैकिंग आसान होगी।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
पहले PF निकालने की प्रक्रिया में 10-15 दिन या उससे भी अधिक समय लगता था, लेकिन अब EPFO ने इसे पूरी तरह AI आधारित और पेपरलेस सिस्टम बना दिया है। अब कर्मचारी किसी भी समय अपने PF क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं और अपडेट्स सीधे SMS या Email से पा सकते हैं।
निष्कर्ष
EPFO 3.0 Rules का यह अपडेट भारत के लाखों कर्मचारियों के लिए एक Good News है। अब PF निकालना न सिर्फ आसान बल्कि तेज भी हो गया है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में EPFO का यह कदम कर्मचारियों को स्मार्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. EPFO 3.0 में PF निकालने में कितना समय लगता है
अब क्लेम 72 घंटे के भीतर सेटल हो जाता है।
Q2. क्या Aadhaar लिंक जरूरी है
हाँ, Aadhaar को UAN से लिंक करना जरूरी है ताकि ऑटो वेरिफिकेशन हो सके।
Q3. क्या PF निकालने के लिए ऑफिस जाना जरूरी है
नहीं, अब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है।
Q4. क्या मोबाइल से PF निकाला जा सकता है
हाँ, आप EPFO पोर्टल या Umang App से क्लेम कर सकते हैं।
Q5. अगर PF क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें
आप EPFO पोर्टल पर जाकर री-क्लेम सबमिट कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।